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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 31 जुलाई तक करवा सकते है फसलों का बीमा





प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 31 जुलाई तक करवा सकते है फसलों का बीमा
फतेहाबाद, 23 जुलाई।
उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत किसान भाई 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया की सरकार द्वारा इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दो बड़े बदलाव किए गए है। ऋणी किसानों के लिए इस योजना को स्वैच्छिक कर दिया गया है। अब जो भी ऋणी किसान अपना बीमा नही करवाना चाहते है, वह किसान 24 जुलाई तक अपने बैंक में जाकर फार्म भरकर इस योजना से अलग हो सकता है। उन्होंने बताया कि किसान द्वारा अगर बैंक में इस योजना से अलग होने के संबंध में फार्म भरकर नही दिया जाता है तो बैंक द्वारा किसान का बीमा कर दिया जाएगा और इस बार जिला में बीमा लागू करने वाली कंपनी को तीन वर्ष के लिए टेंडर दिया गया है।





उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने बताया कि चालु खरीफ  2020 में जिला में फसल बीमा बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जाएगा। ऋणी किसान का बीमा बैंक द्वारा किया जाएगा, जिसमें किसान को अपनी बोई गई फसल का विवरण अपने बैंक को यथा समय पर दिया जाना जरूरी है ताकि सही फसल का बीमा बैंक द्वारा किया जाए। उन्होंने बताया कि गैर ऋणी किसानों का बीमा सहकारी बैंक, सीएससी केंद्र या किसान स्वयं पीएमएफबीवाई डॉट जीओवी डॉट आईएन पर जाकर 




कर सकता है। खरीफ  2020 के लिए कपास फसल का प्रीमियम 4077.25 रुपये प्रति हैक्टेयर एंव बीमित राशि 81545 रुपये प्रति हैक्टेयर, धान फसल का प्रीमियम 1680.30 रुपये प्रति हैक्टेयर एंव बीमित राशी 84015 रुपये प्रति हैक्टेयर है। इसी प्रकार बाजरा फसल का प्रीमियम 790.72 रुपये प्रति हैक्टेयर एवं बीमित राशि 39536 रुपये प्रति हैक्टेयर तथा मक्का का प्रीमियम 840.16 रुपये प्रति हैक्टेयर एवं बीमित राशि 42008 रुपये प्रति हैक्टेयर है। उपायुक्त ने बताया कि किसान अधिक जानकारी के लिए कृषि एवं कल्याण विभाग तथा बीमा कंपनी के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

सलाम खाकी न्यूज से
 ब्युरो चीफ़
 उजागर सिंह की रिपोर्ट 

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