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ललितपुर न्यूज:-दिव्यांगजन को विभाग की ओर से मिलेगी मोटराइज्ड ट्राई साइकिल

ललितपुर न्यूज:-दिव्यांगजन को विभाग की ओर से मिलेगी मोटराइज्ड ट्राई साइकिल 
ललितपुर:जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी पीयूष चंद्र राय ने बताया कि दिव्यांगजन को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राई साइकिल दिए जाने का प्रावधान है। नियमावली में प्रदत्त नियमों व निर्देशों के अनुसार पात्र एवं इच्छुक दिव्यांगजन विभाग की वेबसाईट www.hwd.uphq.in पर ऑनलाइन आवेदन कर समस्त संलग्नकों सहित हार्ड कॉपी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, विकास भवन, ललितपुर में जमा कर सकते है। निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राई साइकिल प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तों को पूरा करने वाले दिव्यांगजन पात्र होंगे, इनमे ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या इसी प्रकार की शारीरिक स्थिति में हों। उनकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ हो, दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राई साइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो, प्रमाण पत्र संलग्न करें। उन्होंने बताया कि नियमावली के अनुसार प्रत्येक दिव्यांगजन को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल के वास्तविक मूल्य का अधिकतम 25000 रूपये का अनुदान प्रति दिव्यांगजन को देय होगा। यदि मोटराइज्ड ट्राई साइकिल की कीमत 25000 रूपये से अधिक है तो अतिरिक्त धनराशि का प्रबन्ध स्वयं दिव्यांगजन को करना होगा। जिसकी भरपाई सांसद निधि, विधायक निधि या सीएसआर या किसी अन्य वित्त पोषण के माध्यम से की जा सकती है। ऐसे दिव्यांगजन जिनकी आयु 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक है तथा जनपद का स्थायी निवासी है। प्रमाण संलग्न] करें। ऐसे दिव्यांगजन या उनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 180000 रूपये से अधिक नहीं है। तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र संलग्न करें। ऐसे दिव्यांगजन जो हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनत् हैं को वरीयता प्रदान की जायेगी। जिसके संबंध में संस्थान के संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि योजना में “प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त" आधार पर लाभान्वित किया जाएगा। पात्र दिव्यांगजन यूडीआईडी प्रमाण पत्र/आधार कार्ड/अन्य प्रमाण पत्र संलग्न करें। उन्होंने बताया कि जनपद स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा दिव्यांग व्यक्ति की शारीरिक स्थिति की सक्षमता का भौतिक परीक्षण होने के उपरान्त पात्र पाए जाने पर अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही की जायेगी। जिस दिव्यांगजन द्वारा भारत सरकार स्थानीय निकाय/ सांसद/विधायक निधि या अन्य सरकारी स्त्रातों से पूर्व में मोटराइज्ड ट्राई साइकिल प्राप्त की है, वह योजना में पुनः आवेदन नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि आवेदन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तो जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।साथ ही दिव्यांगता दर्शाता हुआ एक पासपोर्ट साईज का नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नम्बर भी संलग्न करना होगा।

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