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महिला विरुद अपराध के मामले में पुलिस द्वारा पेश किए अहम तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को सुनाई सजा,


-पोक्सो एक्ट मामले में आरोपी को 14 साल की कैद व 20 हजार रुपए किया जुर्माना,


सलाम खाकी न्यूज़



फतेहाबाद, 6 जुलाई। सदर फतेहाबाद थाने में दर्ज पोक्सो एक्ट मामले में पुलिस द्वारा पेश किए गए अहम तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर माननीय अदालत ने क्षेत्र के एक युवक को दोषी करार देते हुए माननीय अदालत ने दोषी व्यक्ति को 14 साल सजा काटने व 20 हजार रुपऐ जुर्माना भरने के आदेश दिए। गौरतलब है कि जिला फतेहाबाद निवासी एक महिला ने सदर थाना




 फतेहाबाद में मार्च 2018 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी मदंबुदी लड़की को फतेहाबाद क्षेत्र का एक व्यक्ति बाईक पर बैठाकर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने आरोपी को दिनांक 1.04.2018 को गिरफ्तार कर मामले में अहम तथ्यों को जुटाते हुए दिनांक 10.5.2018 को सुनवाई के लिए माननीय




 अदालत के समक्ष मुकदमा का चालान पेश किया। माननीय न्यायाधीश श्री बलवंत सिंह की अदालत ने पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर उक्त दोषी व्यक्ति को 14 वर्ष का कारावास काटने के अलावा 20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।



सलाम खाकी न्यूज़ फतेहाबाद से

 ब्यूरो चीफ़

 उजागर सिंह की रिपोर्ट


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