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*हत्या के मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा, 10 हजार रूपये जुर्माना।*


सलाम खाकी न्यूज़



17 सितंबर, थाना सफीदों के एक हत्या के मामले में अदातल द्वारा दोषी को उम्र कैद की सजा व दस हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।





बता दे कि दिनांक 09.01.2013 को आरोपी संदीप उर्फ सोहना वासी एचरा खुर्द ने विक्रम व उसके भाई पर गोलियां चलाई जिससे गोली लगने पर उसके भाई की मौत हो गई थी। सफीदों पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके *अनुसंधान कार्य उप-निरिक्षक जगबीर सिहं* को सौंपा गया। तफतीश के दौरान *उ0नि0 जगबीर सिहं* द्वारा आरोपी को संदीप उर्फ सोहना को दीनांक 04.02.2017 को गिरफतार करके न्यायालय में पेश किया गया।





पुलिस द्वारा मामले की लगातार अदातल में पैरवी की गई व गवाहों को सुरक्षा देकर ठोस गवाही करवाई गई। आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा ठोस तथ्य व साक्ष्य अदालत में पेश किये गये जिसके फलस्वरूप


 आज दिनांक 17.09.2021 को अदालत आराधना साहनी सेशन जज जींद ने आरोपी संदीप को दोषी करार देते हुए धारा 302 आईपीसी में उम्रकैद व 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।



सलाम खाकी न्यूज़ से

 ब्यूरो चीफ़ 

उजागर सिंह की रिपोर्ट 






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