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*नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर 20 साल कैद व 1. लाख रुपए, जुर्माना की सजा।*



सलाम खाकी न्यूज़


10 सितंबर, थाना सदर नरवाना के अंतर्गत गांव सुंदरपुरा से नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने वह उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में थाना सदर नरवाना पुलिस द्वारा आरोपी जोगिंदर वासी मंगलपुर को दिनांक 10-06 2018 को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। 





मुकदमे का अनुसंधान कार्य एसआई संतोष देवी व एएसआई प्रेम कुमारी द्वारा किया गया जिस दौरान आरोपी जोगिंदर वासी मंगलपुर के खिलाफ ठोस साक्ष्य हासिल किए गए।



परिणाम स्वरूप आरोपी जोगेंद्र उर्फ काला को अदालत गुरविंदर कौर ए एस जे जींद द्वारा दोषी करार देते हुए बलात्कार के मामले में 20 साल कैद ₹100000 जुर्माना की सजा व जुर्म धारा 363 आईपीसी के मामले में 5 साल सजा वह ₹20000 जुर्माना की सजा सुनाई है।





सलाम खाकी न्यूज़ से

 ब्यूरो चीफ़

 उजागर सिंह की रिपोर्ट







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