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*हत्या के आरोपी को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास व 50000रूपये जुर्माना की सजा।*


सलाम खाकी न्यूज़


जीन्द पुलिस, अदातल अराधना साहनी सत्र न्यायाधीश जीन्द द्वारा हत्या के आरोपी सुशील उर्फ शिलू वासी घसो कलां के दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।






पुलिस प्रवक्ता अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 10.12.2018 को रघबीर उर्फ पप्पू अपने ब्यान में बताया कि उसके भाई सुलतान को उसके भतीजे सुशिल उर्फ शिलू ने सिर पर लोहे की राड मारकर हत्या कर दी। जिस पर थाना उचाना में आरोपी सुशिल उर्फ शिलू के खिलाफ बिना किसी विलंब के मामला दर्ज किया गया। मामले में अनुसंधान कार्य थाना प्रभारी उप निरिक्षक रामकुमार द्वारा अमल में लाया गया जिस दौरान दिनांक 10.12.2018 को आरोपी सुशिल उर्फ शिलू को गिरफतार कर लिया गया।





उप निरिक्षक रामकुमार ने आरोपी उपरोक्त के खिलाफ साक्ष्य एकत्रित करके न्यायालय में पेश किए जिनके फलस्वरूप आज दिनांक 17.11.2021 को साक्ष्यों के अधार पर आरोपी सुशिल उर्फ शिलू को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषी को 3 माह अतिरिक्त सजा काटनी पडेगी।



सलाम खाकी न्यूज़ से

 ब्यूरो चीफ़

 उजागर सिंह की रिपोर्ट




पुलिस प्रवक्ता

अमित कुमार






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