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 *जिला पुलिस करनाल के थाना प्रबंधक असंध व निसिंग द्वारा ड्रग्स के कारोबार में संलिप्त दो नशा तस्करों की करोडों रूप्ये की सम्पत्ति को  फ्रीज करने के आदेश हुए कन्फर्म,* 


 *जिसमें दो आरोपियों की कुल 5,08,55,113 रूप्ये कीमत की चल व अचल संपत्ति को किया गया है फ्रीज,* 


सलाम खाकी न्यूज़


दिनांक 18 फरवरी 2022 करनाल,                जिला पुलिस करनाल के थाना प्रबंधक असंध व निसिंग द्वारा ड्रग्स के कारोबार में संलिप्त नशा तस्करों के खिलाफ एक बडी कार्यवाही को अंजाम दिया गया था। इस कार्यवाही के तहत थाना प्रबंधक असंध व निसिंग द्वारा ऐसे दो आरोपियों की सम्पत्ति को फ्रीज करवाने के लिये आदेश पारित किए गए थे, जिन्होने अपनी सम्पत्ति नशे के कारोबार में संलिप्त रहते हुये व नशे द्वारा कमाये हुये रूप्यों से अर्जित की थी। इस कार्यवाही में दो आरोपियों की कुल 7.72 करोड रूप्ये कीमत की चल व अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति को फ्रीज करवाने के लिये कम्पीटेंट अथॉरिटी, दिल्ली को लिखित में भेजा गया था। *कम्पीटेंट अथॉरिटी द्वारा दोनों आरोपियों की कुल 7.72 करोड़ रुपये कीमत की सम्पत्ति में से 5,08,55,113 रूप्ये की चल व अचल सम्पत्ति को फ्रीज करने के आदेशों को कन्फर्म कर दिया गया है। कन्फर्म किए गए आदेशों में एक आरोपी सुरेन्द्र की 2,12,24,113 रूप्ये की चल व अचल सम्पत्ति व दूसरे आरोपी साहब सिंह की 2,96,31,000 रूप्ये की चल व अचल सम्पत्ति शामिल है।* इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिये कम्पीटेंट अथॉरिटी द्वारा आरोपियों को 45 दिन का समय दिया गया है। आरोपी इस दौरान अपनी अपील दाखिल करते हैं तो उसे सुना जायेगा अन्यथा फ्रीज सम्पत्ति को भारत सरकार अपने कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही करेगी। 





  विदित हो कि माह जनवरी 2022 में करनाल पुलिस द्वारा थाना असंध के एरिया के आरोपी साहब सिंह पुत्र चनन सिंह वासी गांव चौगामा थाना असंध जिला करनाल की चल व अचल दोनों प्रकार की कुल कीमत 4.90 करोड रूप्ये की सम्पत्तियों को फ्रीज करने के लिये कम्पीटेंट अथॉरिटी, दिल्ली को लिखा गया था। इसके अलावा दूसरे मामले में थाना निसिंग के थाना क्षेत्र के आरोपी सुरेन्द्र सिंह उर्फ सिन्दर पुत्र बलकार सिंह वासी डेरा भिखी वाला थाना निसिंग जिला करनाल की चल व अचल दोनों प्रकार की कुल कीमत 2.72 करोड़ रुपये की सम्पत्ति को फ्रीज करने के लिये लिखकर दिया गया था। जिसके तहत ये आरोपी फ्रीज सम्पत्ति को ना तो किसी व्यक्ति को बेच सकत थे, ना ही किसी के नाम स्थांतरित कर सकत थे और ना ही किसी व्यक्ति व संस्था को उपहार या गिफ्ट में दे सकते थे और यह कार्यवाही एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ के प्रावधानों के अंर्तगत की गई थी।  





 *आरोपियों का नशा तस्करी में संलिप्त रहनेे का संक्षिप्त विवरणः-* 


1. आरोपी साहब सिंह- आरोपी के खिलाफ थाना असंध में मुकदमा नम्बर 448 वर्ष 2009 में दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी को 360 किलोग्राम चूरापोस्त सहित गिरफ्तार किया गया था और माननीय न्यायालय द्वारा इस मामले में आरोपी को दस साल कैद की सजा व एक लाख रूप्ये का जुर्माना का दण्ड दिया गया था। दूसरा मामला नम्बर 134 वर्ष 2016 में थाना सिविल लाईन में दर्ज किया गया था। इसमें आरोपी के कब्जे से 3.5 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। इस मामले में आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा 15 साल कैद की सजा व 1.5 लाख रूप्ये दण्ड का जुर्माना किया गया था। तीसरे मामले में दिनांक 05.01.2022 को आरोपी के लडके गुजेंट सिंह को भी 03 किलोग्राम अफीम व एक गाडी सहित काबू किया गया था। 


2. आरोपी सुरेन्द्र सिंह- आरोपी के खिलाफ मुकदमा नम्बर 92 वर्ष 2006 थाना निसिंग में दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी को 4051 किलोग्राम चूरा पोस्त की तस्करी करता हुये काबू किया गया था। इस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 12 साल कैद की सजा व 1.5 लाख रूप्ये जुर्माना का दण्ड दिया गया था। थाना बुटाना के मुकदमा नम्बर 280 वर्ष 2021 में आरोपी को 130 किलोग्राम चूरापोस्त व एक गाडी सहित काबू किया गया था। इसके अलावा आरोपियों के खिलाफ अन्य राज्यों में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज पाये गये हैं। जिला पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त अन्य आरोपियों व उनके द्वारा नशे के अवैध कारोबार के मुनाफे से अर्जित सम्पत्ति को चिन्हित करके उनके खिलाफ भी ऐसी सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाऐगी और अवैध तरीके से अर्जित सम्पत्ति को चिन्हित करके उसे भी फ्रीज करके आगामी कार्यवाही हेतू कम्पीटेंट अथॉरिटी, दिल्ली को लिखकर भेजा जायेगा।


सलाम खाकी न्यूज़ फतेहाबाद से

 ब्यूरो चीफ़ 

उजागर सिंह की रिपोर्ट





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