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*घर में घुसकर नाबालिगा से छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा।*


 सलाम खाकी न्यूज़


28 मार्च, महिला थाना जींद के एक मामले में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में न्यायालय द्वारा आरोपी रामरूप उर्फ रूपा वासी वार्ड नं 4 जुलाना को 3 साल कैद व जुर्माना की सजा सुनाई गई है।




नाबालिग की मां द्वारा महिला थाना जींद में शिकायत दी गई की जुलाना वार्ड नं 4 के रहने वाले रामरूप उर्फ रूपा ने उसकी 13 साल की लडकी के साथ रात के समय उनके घर में घुसकर छेड़खानी की। जिस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 452 व पोक्सो अधिनियम के तहत महिला थाना जींद में मामला दर्ज करके उप निरीक्षक कौशल्या देवी द्वारा मामले में जांच की गई। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करके आरोपी रामरूप उर्फ रूपा वासी जुलाना के खिलाफ ठोस साक्ष्य हासिल किए गए व न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया।




परिणाम स्वरूप आरोपी रामरूप उर्फ रूपा वासी जुलाना को अदालत गुरविंदर कौर ए एस जे जींद द्वारा दोषी करार देते हुए पोक्सो अधिनियम के तहत 3 साल कैद, 5 हजार रूपए जुर्माना व 452 आईपीसी के तहत 3 साल कैद, 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नही भरने की सूरत में आरोपी को अतिरिक्त 6 माह की से कटनी होगी। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़िता को 2 लाख रुपए हर्जाना के तौर पर दिए जायेंगे।

सलाम खाकी न्यूज़ फतेहाबाद से 

ब्यूरो चीफ़

 उजागर सिंह की रिपोर्ट






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