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*एसपी पलवल के कुशल नेतृत्व में पलवल पुलिस की जारी दमदार एवं उत्कृष्ट पैरवी ने नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं  दुष्कर्म  मामले में आरोपी को सजा दिलाने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका*


*पलवल पुलिस की दमदार एवं उत्कृष्ट पैरवी परिणाम स्वरूप गवाहों के होसटाइल हो जाने के बावजूद माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 7 साल कठोर कारावास की सजा व  ₹ 50,000/- का लगाया गया जुर्माना।*


*जुर्माना न भरने पर आरोपी को 1 साल अतिरिक्त कारावास की सजा के माननीय अदालत ने किए आदेश* 


सलाम खाकी न्यूज़


पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजेश दुग्गल भा०पु०से० द्वारा  जिला पलवल के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व  पोस्को एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें साथ ही महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें। इन निर्देशों की पालना के परिणाम स्वरूप पलवल पुलिस द्वारा की गई दमदार एवं उत्कृष्ट पैरवी के आधार पर गवाहों के होस्टाइल हो जाने उपरांत भी *आरोपी राजू पुत्र रामलाल निवासी गांव मीसा थाना चांदहट जिला पलवल*  को *माननीय श्री महेश कुमार स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पोस्को  पलवल की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 7 साल( 04 पोस्को एक्ट के तहत 7 वर्ष कठोर कारावास की सजा व ₹ 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को 1 साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।*


मामले के अनुसार वर्ष 2018 में नाबालिग लड़की के पिता ने चांदहट थाना पलवल पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें आरोपी के द्वारा उसकी नाबालिग लड़की को स्कूल जाते समय बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं बाद में  दुष्कर्म करने के संबंध में थाना चांदहट पलवल  पुलिस ने अभियोग संख्या 468 दिनांक 15 दिसंबर 2018 धारा 363,366,342,376 आईपीसी व 4 पोक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया था। मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय में हुई।  सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। 


पलवल पुलिस के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किए गए। इसके बाद नाबालिग पीड़ित के माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए तथा जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। जो माननीय न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी को उपरोक्त सजा के सादर आदेश किए हैं।



 सलाम खाकी न्यूज़ फतेहाबाद से

 ब्यूरो चीफ़ उजागर सिंह 


 पुलिस प्रवक्ता पलवल ।।

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