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जनता के उत्थान के लिए सरकार ने किया विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू -उपायुक्त ने नागरिकों से किया लागू योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान


 जनता के उत्थान के लिए सरकार ने किया विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू

-उपायुक्त ने नागरिकों से किया लागू योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान

फतेहाबाद, 4 सितंबर।

जिला उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि जनता के उत्थान के लिए केंद्र तथा प्रदेश सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू की है। जिला के नागरिक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी संबंधित विभाग से प्राप्त करके ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत सालाना प्रीमियम मात्र 330 रुपये है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं होती है। आम तौर लाइफ इंश्योरेंस प्लान में कंपनी मेडिकल जांच करती है। इस बीमा योजना के तहत आपको जीएसटी से भी छूट मिलेगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 50 साल की आयु तक टर्म प्लान लिया जा सकता है, वहीं इस योजना में टर्म प्लान लेने की न्यूनतम आयु 18 साल है।


उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम मात्र 12 रुपये है। इस योजना का प्रीमियम ही इस योजना की खासियत बयां कर रहा है। इस बीमा योजना के अंतर्गत 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा किया जाता है। यह योजना 18-70 साल के लोगों के लिए है। यदि इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो जाती है, या फिर हादसे में दोनों आंखें या दोनों हाथ या दोनों पैर खराब हो जाते हैं, तो उसे 2 लाख रुपये मिलेंगें। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी हैं जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंग होने पर बीमा के राशि के लिए क्लेम किया जा सकता हैं। प्रधामंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक साल तक वेलिड रहेगी जिसे प्रति एक वर्ष बाद रिन्यू करवाना होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मृत्यु एवं पूर्णत: विकलांग होने पर 2 लाख रुपये एवं आंशिक तौर पर अपंग होने पर एक लाख रुपये बीमा राशि दी जाती है।



उन्होंने बताया कि अटल पेंशन योजना (एपीवाई), भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। एपीवाई के तहत, 60 साल की उम्र में 1000 रुपये से 5000 रुपये प्रति माह रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई योजना शामिल हो सकता हैं। ग्राहक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। उसका एक बचत बैंक खाता डाकघर/बचत बैंक में होना चाहिए। आवेदक एपीवाई अकाउंट में समय-समय पर अपडेट की प्राप्ति की सुविधा के लिए पंजीकरण के दौरान बैंक को आधार और मोबाइल नंबर उपलब्ध करा सकता है।

उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने बताया कि रूपे भारत का स्वदेशी पेमेंट सिस्टम है जो कि एटीएम कार्ड है और यह डेबिट कार्ड के लगभग समान ही होता है। रूपे कार्ड को वीजा या मास्टर्र कार्ड भी कहते हैं। रूपे कार्ड का विकास नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने किया है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग उद्योग के लिए प्रवर्तित किया है। इस कार्ड का एक स्वरूप किसान कार्ड इस समय सभी सरकारी बैंकों द्वारा जारी किया जा रहा है। रूपे कार्ड के जरिए एटीएम से कैश निकालने, पीएसओ और ऑनलाइन लेन-देन की सुविधा मिलती है। चूंकि यह भारतीय कार्ड है इसलिए इस कार्ड से होने वाले ट्रांजेक्शन की फीस अन्य कार्डों के मुकाबले कम है। साथ ही इसके द्वारा लेन-देन की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है।

सलाम खाकी न्यूज फ़तेहाबाद से

 ब्युरो चीफ़ 

उजागर सिंह की रिपोर्ट 

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