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जिला में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने का समय निर्धारित

-लॉकडाउन अवधि के दौरान गैरी जरूरी गतिविधियों की दुकानें रहेंगी बंद


सलाम खाकी न्यूज़

फतेहाबाद, 4 मई।

जिला में आमजन की सुविधा को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की दुकानों के खोलने का समय निर्धारित किया गया है। हालांकि घोषित किए गए लॉकडाउन अवधि के दौरान जिला में गैर जरूरी गतिविधियों की दुकानें बंद रहेंगी।




 कार्यवाहक जिला उपायुक्त एवं डीडीएमए चेयरमैन डॉ. मुनीष नागपाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के मद्देनजर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार जिला में 10 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। उपायुक्त डॉ. नागपाल ने कहा कि जिला में दुकानदार निर्धारित समय अनुसार ही अपनी दुकानों को बंद करेंगे व खोलेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेसिंंग, मास्क आदि बचाव उपायों की कड़ाई से पालना करेंगे। नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।




उन्होंने बताया कि दूध व दुग्ध उत्पाद की दुकानें सुबह 5 से सुबह 9 बजे तक खुली रहेंगी। इसी प्रकार से फल व सब्जियोंं की दुकानें सायं 4 बजे से सायं 6 बजे तक, किरयाणा की दुकानें सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, मेडिकल हाल, केमिस्ट, फार्मेसिज 24 घंटे खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि सभी पेस्टीसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, सीड, कैटल फीड शॉप्स, सभी कृषि उपकरणों की दुकानें सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक खुली रहेंगी। पैट्रोल पंप सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुले रहेंगे। उपायुक्त ने




 संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान दुकानों के लिए निर्धारित किए गए समय की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई भी इन निर्देशों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ संबंधित अधिनियम व कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।


सलाम खाकी न्यूज़ फतेहाबाद से

 जिला प्रभारी

 उजागर सिंह की रिपोर्ट




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