*नशीला पदार्थ समैक पाए जाने पर आरोपी को 11 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा।*
थाना शहर नरवाना के मादक व नशीला पदार्थ अधिनियम के उलंघन के एक मामले में एक आरोपी संदीप उर्फ संजू वासी शास्त्री नगर टोहाना रोड नरवाना को अदालत एडिशनल सेशन जज श्री जसवीर सिंह सिंधु की अदालत ने 11 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी के कब्जा से साल 2016 में 350 ग्राम समैक बरामद की गई थी।
आरोपी संदीप वासी शास्त्री नगर टोहाना रोड नरवाना को जींद पुलिस के सहायक उप निरीक्षक गुरमेल सिंह द्वारा 350 ग्राम समैक सहित 20.09.2016 को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ थाना शहर नरवाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया आरोपी से गहनता से पूछताछ की गई और दिनांक 26.10.2016 को न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया गया।
परिणाम स्वरूप आरोपी संदीप वासी शास्त्री नगर नरवाना को अदालत श्री जसवीर सिंह सिंधु ए एस जे जींद द्वारा दोषी करार देते हुए प्रतिबंधित नशीला पदार्थ समैक रखने के जुर्म में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 11 साल कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। आरोपी द्वारा जुर्माना की अदायगी न करने पर 11 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सलाम खाकी न्यूज़ फतेहाबाद से ब्यूरो चीफ़ उजागर सिंह की रिपोर्ट
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