जिलाधीश प्रदीप कुमार ने भूसा को ईंट भट्ठों पर जलाने, गत्ता बनाने तथा जिला से बाहर भेजने पर लगाया प्रतिबंध
भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 द्वारा प्रद्दत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधीश प्रदीप कुमार ने तुरंत प्रभाव से
समस्त फतेहाबाद जिला में ऐसे सूखे भूसा, तूड़ा (गेहूं, गवार, सरसों, पैडी आदि) को जिला में स्थित भट्ठों में जलाने, गत्ता बनाने तथा जिला से बाहर भेजने पर प्रतिबंध लगाया है।
सलाम खाकी न्यूज़
फतेहाबाद, 21 अप्रैल।
भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 द्वारा प्रद्दत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधीश प्रदीप कुमार ने तुरंत प्रभाव से समस्त फतेहाबाद जिला में ऐसे सूखे भूसा, तूड़ा (गेहूं, गवार, सरसों, पैडी आदि) को जिला में स्थित भट्ठों में जलाने, गत्ता बनाने तथा जिला से बाहर भेजने पर प्रतिबंध लगाया है। जिलाधीश ने कहा कि जारी आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 संपठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत दंड का भागी होगा।
जारी आदेशों में यह भी बताया गया है कि फतेहाबाद जिला की सीमा के अंदर में स्थित ईंट भट्ठों, गत्ता फैक्ट्री मालिक जोकि तूड़ा, भूसा, गेहूं, पैडी, गवार, सरसों आदि ईंट पकाने या गत्ता बनाने के लिए प्रयोग करते हैं तथा जिला से बाहर भी भेजते हैं। जिससे पशुओं के लिए सूखे चारे की कमी हो सकती है। भविष्य में वर्षा ना होने से यह स्थिति और भी भयावह हो सकती है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए सूखे चारे (भूसा) की सूखा प्रभावित स्थलों पर अत्यधिक आवश्यकताहो सकती है।
सलाम खाकी न्यूज़ फतेहाबाद से
ब्यूरो चीफ़
उजागर सिंह की रिपोर्ट
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